जिन लाभार्थियों के आवास के 10 किलोमीटर दायरे में ईएसआइसी अस्पताल नहीं है वे पैनल में शामिल निकटवर्ती निजी अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। केंद्र सरकार ने ईएसआइसी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को लाभ दिया है।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/2M6Hl7S
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